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भाजपा सांसद अरुण सागर भगोड़ा घोषित, कोर्ट ने कहा- सार्वजानिक स्थानों पर चस्पा हो आदेश


शाहजहांपुर. जिले की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने चुनाव प्रचार सामग्री जब्त किए जाने के एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण सागर कोको फरार घोषित कर दिया. इससे पहले कोर्ट ने बीजेपी सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. बावजूद इसके कोर्ट में पेश न होने पर उन्हें भगोड़ा घोषित किया है.

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीलिमा सक्सेना ने बुधवार को बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान 12 मार्च 2019 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर ने बरेली-जलालाबाद मार्ग पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण सागर की प्रचार सामग्री को जब्त किया था. इस मामले में कांट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. कई बार समन के बावजूद बीजेपी सांसद अदालत में पेश नहीं हुए.

नीलिमा सक्सेना ने बताया कि इसी मामले में बीजेपी सांसद अरुण सागर कई बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए और इसके बाद उनके विरुद्ध अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. उन्होंने बताया कि जब वारंट जारी होने के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुए, तब न्यायाधीश आसमां सुल्ताना ने गत 21 नवंबर को उन्हें फरार घोषित कर दिया.

सक्सेना ने बताया कि अदालत द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि ऑर्डर की कॉपी को सांसद के आवास के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा किया जाए. वहीं कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद पुलिस सांसद के घर नोटिस चस्पा करने की तैयारी कर रही है. फिलहाल सांसद के खिलाफ वारंट जारी होने से बीजेपी पार्टी मे इस लापरवाही के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है.


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