इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 में सलोरी अधिवक्ता अखिलेश शुक्ला उर्फ गुड्डू की हत्या के मुख्य आरोपी गंगापथ के ठेकेदार निखिल कांत सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है|यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्णा पहल ने पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता दीपक दुबे को सुनकर दिया|
अतुल प्रताप सिंह,निखिल कांत सिंह और उनके सहयोगियों ने शिवकुटी थाने क्षेत्र में हत्या कर दी थी|मामले में मुख्य आरोपी निखिलकांत सिंह की जमानत अर्जी जिला एवं शस्त्र न्यायालय से खारिज होने के बाद याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी गई|
बता दे कि “उक्त वाद सत्र न्यायालय, जिला प्रयागराज के समक्ष विचाराधीन है और गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखन प्रारंभ हो गया है।”

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